गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले की राघौगढ़ थाना पुलिस ने महिला सुरक्षा के प्रति तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
29 दिसंबर 2025 को राघौगढ़ थाने में एक 19 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सतीश (पुत्र कैलाश भील) ने उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के भाई के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित सोनी के मार्गदर्शन और एसडीओपी राघौगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई। थाना प्रभारी व परिवीक्षाधीन डीएसपी आनंद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश देकर 30 दिसंबर 2025 को आरोपी सतीश भील (20 वर्ष), निवासी ग्राम जेसलमेर को धर दबोचा।
कानूनी धाराएं और जेल
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 366/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है:
धारा 64(1): बलात्कार के लिए दंड
धारा 87: जबरन ले जाने या अपहरण का प्रयास
धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (मारपीट)
धारा 351(3): आपराधिक धमकी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है।
