शिवपुरी-पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिवपुरी में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। उक्त निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने चुनाव परिणाम घोषित होने तक उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले की उक्त जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में रिक्त जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्ध) के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी क्षेत्र क्रमांक 24 जनपद शिवपुरी, क्षेत्र क्रमांक 10 जनपद कोलारस, जनपद करैरा की ग्राम पंचायत दाबरदेही, जनपद पिछोर के ग्राम पंचायत कुम्हरौआ, जनपद कोलारस ग्राम पंचायत डंगौरा, जनपद पोहरी के ग्राम पंचायत सांपरवाडा, ग्राम पंचायत उपसिल, ग्राम पंचायत बीलबराकलां, जनपद बदरवास के ग्राम पंचायत झंडी, ग्राम पंचायत तिलातिली क्षेत्र में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 5 जनवरी 2026 तक के लिये निलंबित की जाती है। यह भी आदेशित करता हूं कि उक्त क्षेत्र के समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में 15 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। साथ ही उक्त क्षेत्रों में निर्वाचन अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगे हुये गार्डों हेतु उक्त आदेश से Exemption हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्तादेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 व आयुध नियम 2016 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की 5 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
