शिवपुरी– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा पर चार अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है।
थाना गोवर्धन के ग्राम मानिकपुर निवासी मुलायम यादव के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 79/2021/111/डीएम/ एसआईपी, थाना गोवर्धन के ग्राम मानिकपुर निवासी रामहेत यादव के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 08/1983/111/एसडीएम पोहरी, थाना अमोला के ग्राम सिरसौद टोकनपुरा निवासी मलखान सिंह परिहार के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 05/2016/111/डीएम/ एसआईपी तथा थाना भौंती के ग्राम मुहार, हाल कामख्या मंदिर के सामने करैरा निवासी आनंद कुमार शर्मा के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 10/2021/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज थे, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए है।
