शिवपुरी– कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना पोहरी के सहायक वर्ग-3 सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर राजकुमार धाकड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
सहायक वर्ग-3 राजकुमार धाकड़ की शिकायत जनसुनवाई में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत की जांच परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना पोहरी द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि श्री धाकड़ अपनी पत्नी रचना धाकड़, हाल निवासी श्रीराम कॉलोनी शिवपुरी के नाम से स्वीकृत लाइसेंस के माध्यम से पोहरी तहसील में कार्य संचालित कर रहे थे।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी द्वारा किए गए कार्यालय निरीक्षण में भी श्री राजकुमार धाकड़ अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान कार्यालयीन समय में उनका सब रजिस्टार कार्यालय पोहरी में कार्य करते हुए वीडियो भी प्रसारित हुआ। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया गया। उक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए श्री राजकुमार धाकड़ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
