शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत ग्राम जागती, थाना सुरवाया निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दीवान सिंह गुर्जर पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दीवान सिंह गुर्जर पर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। इससे क्षेत्र की लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा भविष्य में लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई की है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 228/2013/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
