ढाका। बांग्लादेश की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हसीना को कुल 26 साल की सजा हो गई है।
सजा का ब्योरा
शेख हसीना: कुल 26 साल इसमें 5 साल पुरबाचल प्रोजेक्ट केस शामिल शेख रेहाना छोटी बहन: 7 साल जेलट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक भांजी ब्रिटेन की पूर्व सांसद: 2 साल जेल अन्य 14 आरोपियों को 5-5 साल की सजा ट्यूलिप और शेख रेहाना पर 1 लाख टका जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल हो सकती है।
मुकदमे की प्रक्रिया
मामले की शुरुआत: जनवरी 2025 ACC द्वारा 6 मामले दर्ज चार्जशीट दाखिल: मार्च 2025 आरोप तय: जुलाई 2025 सुनवाई: 29 गवाहों की गवाही के बाद फैसला
अपराध और आरोप
पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में ट्यूलिप सिद्दीक पर आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन की सांसद होने का दबाव डालकर प्लॉट हासिल किए। शेख हसीना, शेख रेहाना और कई सरकारी अधिकारी, RAJUK के पूर्व सदस्य और हसीना के निजी सचिव भी आरोपी थे। इनमें से अधिकांश देश से फरार हैं।
पूर्व सजा और अतिरिक्त मामले
17 नवंबर 2024: शेख हसीना को हत्या उकसाने के लिए मौत की सजा अन्य मामलों में उम्रकैद 27 नवंबर 2025: दो मामले में सजा मिलना बाकीइससे पहले हसीना की सरकार के गिरने के बाद उनके परिवार के खिलाफ दर्ज दर्जनों भ्रष्टाचार मामले सामने आए। ट्यूलिप सिद्दीक ने 14 जनवरी 2025 को ब्रिटेन सरकार में आर्थिक सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। अंतरिम पीएम की प्रतिक्रिया फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपार्ट करने की मांग की है।
