शिवपुरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा थाना प्रभारी यातायात से प्राप्त अभिमत एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शिवपुरी की अनुशंसा के आधार पर रेलवे स्टेशन शिवपुरी की तरफ जाने वाले रैंक के भारी वाहनों को शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
जारी आदेश के तहत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी-पोहरी मार्ग में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 59 सी पर निर्माणाधीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मप्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत रैंक के भारी वाहनों (खाली व लोडेड) के आवागमन को उक्त मार्ग से 18 जनवरी 2026 तक के लिए प्रतिबंधित करते हुए शहर के अंदर से आवागमन की अनुमति प्रदान की गई है।
