शिवपुरी, 20 फरवरी 2026।
राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के तहत आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पट्टा वितरण की प्रक्रिया 21 फरवरी तक पूर्ण की जानी है।
साथ ही 24 फरवरी तक वितरित पट्टों की विस्तृत जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
