शिवपुरी– मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत अवैध कालोनी विकसित करने के कारण जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम करेरा अनुराग निंगवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांच सर्वे नंबरों के भूमि स्वामियो के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा है।
अवैध कालोनी विकसित करने के कारण सर्वे नंबर 2533/1/2/1/1/1/1/1/1/1 रकवा 1.0158 हैक्टर के भूमि स्वामी विनोद कुमार श्रीधर पहारिया को अवैध कॉलोनी का विकास कर 58-59 छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किया है, वही सर्वे नंबर 1970/ 12/ 1/1/1/1/1/1/1/1 में रकवा रकवा 0. 8568 हेक्टर के भूमि स्वामी भागोनी एवं मिश्रीलाल पुत्र मटूबा जाटव द्वारा 36 से 38 लोगों को भूखंडों का विक्रय किया है, सर्वे क्रमांक 1848/2/1/3/1/1/1/1 रकवा 0.9426 के भूमि स्वामी प्रदीप, सुधीर, राजीव पुत्र गण शंभू दयाल एवं श्रीमती उर्मिला पत्नी शंभू दयाल श्रीवास्तव द्वारा 28 से 31 लोगों को छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय करने, सर्वे नंबर 1846/1/2/4/2/2/1/1/1/1/2 रकवा 0.9551 के भूमि स्वामी राजीव पुत्र शंभुदयाल, श्रीमती उर्मिला पत्नी शंभुदयाल श्रीवास्तव द्वारा 44 से 46 लोगों को छोटे छोटे भूखंडों के विक्रय करने एवं सर्वे नंबर1898/2/1/1/1/1/1 रकवा 2.6779 के भूमि स्वामी संतोष पुत्र बालकिशन त्रिपाठी एवं श्रीमती प्रीति पत्नी प्रमोद गुप्ता द्वारा 25 से 27 छोटे छोटे भूखंडों के विक्रय करने पर एसडीएम अनुराग निंगवाल ने नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर समस्त अभिलेख सहित जवाब मांगा है अन्यथा कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी को भेजा जाएगा।
