शिवपुरी, 23 अक्टूबर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आमजन की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। शिवपुरी जिले में प्रतिबंधित आतिशबाजी और लोहा, स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तेज आवाज उत्पन्न करने वाली अवैध संशोधित पटाखों की श्रेणी में आने वाली कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, इस प्रकार के खतरनाक पटाखों और कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, आंखों को नुकसान पहुंचने तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। त्योहारों के दौरान ऐसी घटनाओं की रोकथाम, जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी रोक
जारी आदेश के अनुसार, शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों एवं आतिशबाजी का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, उपयोग या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली कार्बाइड गन के निर्माण और उपयोग सहित संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
