भोपाल, 6 अगस्त। मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रदेश में बसों के यात्री किराए की नई दरें लागू कर दी हैं। इस संबंध में 5 अगस्त 2026 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही यह आदेश प्रभावी हो गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, सिटी बसों को छोड़कर सामान्य मंजिली (ऑर्डिनरी) बसों का अधिकतम किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। किसी भी यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी की बसों के लिए सामान्य मंजिली बस के किराए पर अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार रात्रि बस सेवा में 10 प्रतिशत, डीलक्स (नॉन एसी) बस में 25 प्रतिशत, स्लीपर बस में 40 प्रतिशत, डीलक्स (एसी) बस में 50 प्रतिशत तथा सुपर लग्जरी कोच (एसी) में 75 प्रतिशत तक अधिक किराया लिया जा सकेगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि रात्रि बस सेवा, डीलक्स (नॉन एसी), स्लीपर, डीलक्स (एसी) और सुपर लग्जरी कोच पर अतिरिक्त रात्रि प्रभार अलग से नहीं लिया जाएगा। वहीं एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार नहीं जोड़ा जाएगा।
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बस संचालकों द्वारा समय-समय पर जारी विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सेवाओं का वर्गीकरण किया जाएगा तथा निर्धारित अधिकतम किराए से अधिक वसूली नहीं की जा सकेगी।
