करैरा(शिवपुरी)। विद्युत चोरी के एक प्रकरण में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 59,040 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिलारपुर निवासी शिवराम लोधी पुत्र बालिकराम लोधी को 17 फरवरी 2021 को विद्युत विभाग के जांच दल ने अपने खेत में खड़ी फसल की सिंचाई के लिए 2 एचपी की मोटर सीधे एलटी लाइन से अवैध रूप से चलाते हुए पकड़ा था। जांच दल में प्रभारी दीपक कुमार एवं लाइन स्टाफ योगेंद्र मिश्रा शामिल थे। मौके पर पंचनामा तैयार कर विद्युत ऊर्जा चोरी का आकलन किया गया तथा आरोपी पर 24,782 रुपये का अंतरिम निर्धारण किया गया था।
आरोपी द्वारा अंतरिम निर्धारण बिल राशि जमा नहीं किए जाने पर तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री मनेंद्र सिंह ने परिवाद प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश करैरा दिनेश कुमार खटीक ने साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के बाद आरोपी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के तहत दोषी पाया।
प्रकरण में विद्युत मंडल की ओर से अधिवक्ता एल.के. चतुर्वेदी ने पैरवी की।
