PM CARES for Children योजना के तहत पात्र बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार से जुड़ी तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण पात्र बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली सहायता बाधित न हो। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों के आधार पर ही मिलेगी।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन केंद्र से जारी पावती प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इस पावती पर आधार एनरोलमेंट आईडी दर्ज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चे की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट या मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
बच्चे की पहचान और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध की पुष्टि के लिए भी निर्धारित दस्तावेज देने होंगे। इनमें राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, कुछ सरकारी जाति या निवास प्रमाण पत्र और निर्धारित सरकारी चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में गोद लेने से संबंधित आदेश या कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण भी मांगा जा सकता है। आवेदकों को अपनी स्थिति के अनुसार लागू दस्तावेज जमा करने होंगे।
18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था बताई गई है। इनमें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इनके साथ आधार नामांकन की पावती भी आवश्यक होगी। दस्तावेजों की स्वीकार्यता निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाएगी।
यदि किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, लेकिन फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान या ओटीपी के माध्यम से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जहां संभव हो, पहचान सत्यापित करने के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आधार के क्यूआर कोड या ऑफलाइन ई-केवाईसी के माध्यम से भी उसकी प्रामाणिकता जांची जा सकती है।
वैकल्पिक दस्तावेजों की जांच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नामित अधिकारी करेंगे। अधिकारी myAadhaar पोर्टल पर एनरोलमेंट आईडी की वैधता और आवेदन की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित सरकारी विभागों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना और पात्र लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करना है।
यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि यह व्यवस्था PM CARES for Children स्कॉलरशिप योजना से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आधार की अनिवार्यता सभी सरकारी योजनाओं में समाप्त कर दी गई है। दूसरी योजनाओं में आधार के स्थान पर अन्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे या नहीं, यह उनके संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी जांचना आवश्यक है।
